कस्टम मिलिंग घोटाला: रामगोपाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड, जेल भेजे गए कांग्रेस नेता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है। पांच दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज उन्हें अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल को इस कथित घोटाले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें पांच दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी हुआ।
क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?
यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 से जुड़ा है। उस दौरान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई थी। जांच के अनुसार, इसके बदले मिल मालिकों से दो किस्तों में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल की राशि कथित तौर पर वसूली गई।
रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप है कि इस कथित घोटाले से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पार्टी फंड के लिए किया गया। ईडी इस मामले में वर्ष 2024 में ही अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है। हालांकि, एजेंसी के अनुसार, उस समय रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ नहीं हो पाई थी।
गिरफ्तारी से पहले जेल में हुई थी पूछताछ
गिरफ्तारी से पहले ईडी ने रायपुर जेल में भी रामगोपाल अग्रवाल से तीन दिनों तक पूछताछ की थी। इसके बाद आगे की जांच और पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में लिया गया। पांच दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद अब अदालत के आदेश पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
नोट: रामगोपाल अग्रवाल पर लगाए गए आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं; मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत की कार्यवाही के बाद ही तय होगा।



