ChhattisgarhBilaspur

किसानों के हित में कृषि विभाग का एक्शन, उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई

9.49 टन यूरिया और 3.15 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिक्री पर लगी रोक

बिलासपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि(Agriculture) विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंड़ी-सरवानी स्थित एक खाद दुकान पर विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी है।

प्रजापति ट्रेडर्स में मिली अनियमितता, यूरिया और एसएसपी उर्वरक की बिक्री पर रोक

जानकारी के अनुसार कृषि(Agriculture) विभाग के अधिकारियों ने प्रजापति ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक प्राधिकार पत्र के बिना यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का विक्रय किया जा रहा था। अधिकारियों ने इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन माना।

9.49 टन यूरिया और 3.15 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिक्री पर लगी रोक

अनियमितता पाए जाने के बाद उर्वरक निरीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान में मौजूद 9.495 टन यूरिया और 3.15 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट सहित कुल 12.645 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी।

कृषि(Agriculture) विभाग ने संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिष्ठान में पाई गई सभी कमियों को तत्काल दूर करने को कहा गया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की कृत्रिम कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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