रायपुर में 5 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम के पूरे क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 दिनों में बंद रहेंगी दुकानें
रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर 2026 को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
निगम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को दी है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण करेंगे और प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराएंगे।
होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगी। निर्धारित प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन का विक्रय होता पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक पर्वों के दौरान जारी इस प्रतिबंध का पालन सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से करना होगा।



