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रायपुर में अवैध नल कनेक्शनों पर सख्ती, निगम ने जारी किया अलर्ट

15 जुलाई से शुरू होगी एकमुश्त जलकर निपटान योजना

रायपुर | नगर निगम(Corporation) ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि जिनके पास ऐसे नल कनेक्शन हैं जो निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, वे उन्हें जल्द से जल्द वैध करवा लें। इसके लिए निगम प्रशासन ने ‘एकमुश्त जलकर निपटान योजना’ लागू की है, जिसके तहत अवैध नल कनेक्शनों को नियमित कराने का अवसर दिया जा रहा है।

उपभोक्ता नजदीकी जोन कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन

नगर निगम(Corporation) के अनुसार, यह योजना 15 जुलाई 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित उपभोक्ता अपने नजदीकी जोन कार्यालय में आवेदन कर अवैध नल कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं। निगम का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए 15,882 रुपये की राशि निर्धारित

योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक नल कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए 15,882 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसका भुगतान एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम(Corporation) ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर 2026 के बाद जिन उपभोक्ताओं ने अपने अवैध नल कनेक्शन नियमित नहीं कराए होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में नल कनेक्शन विच्छेदन के साथ ही नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना राशि तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भविष्य की कानूनी कार्रवाई और असुविधा से बचने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं। तकनीकी सहायता के लिए निगम द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9301953298 भी जारी किया गया है।

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