Chhattisgarh

श्रम विभाग का बड़ा कदम, पंजीकृत श्रमिकों का आधार से होगा पूरा सत्यापन

योजनाओं का लाभ अब केवल पात्र हितग्राहियों तक,30 जून 2026 अंतिम तिथि

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए अब आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम(Labor) विभाग ने इसके लिए जिले स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है।

श्रमिकों की पहचान और पारदर्शिता लाना है अभियान का मुख्य उद्देश्य

इस अभियान के तहत श्रमिकों के पंजीयन रिकॉर्ड का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर सत्यापन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। श्रम(Labor) विभाग का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों की पहचान को सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना और योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है।

30 जून तक श्रमिकों को आधार कार्ड के साथ पहुँचना होगा चॉइस सेंटर

श्रम(Labor) विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को 30 जून 2026 तक अपना रिकॉर्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (चॉइस सेंटर) जाना होगा, जहां सीएससी संचालक द्वारा श्रमिक पंजीयन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सत्यापन के बाद आधार के अनुसार श्रमिक का नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी), जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर जैसे विवरण अपडेट किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में आधार की स्पष्ट प्रति, श्रमिक की सहमति, ई-साइन, मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण और लाइव फोटो सत्यापन शामिल रहेगा।

श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी और रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग कॉल सेंटर 0771-3505050, श्रम पदाधिकारी कार्यालय धमतरी, जनपद पंचायतों के श्रम संसाधन केंद्र, नजदीकी चॉइस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।

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