गाजियाबाद में ISI मार्क के दुरुपयोग का खुलासा, छापेमारी में 1,922 मीटर गार्डन पाइप और पैकेजिंग टेप जब्त

गाजियाबाद में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की टीम ने ISI मार्क के कथित अवैध इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साहिबाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक विनिर्माण इकाई में छापेमारी की। इस दौरान करीब 1,922 मीटर गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांडों के नाम वाली बड़ी मात्रा में पैकेजिंग टेप जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इकाई में वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना उत्पादों पर ISI मार्क का इस्तेमाल किया जा रहा था।
जांच में सामने आईं अनियमितताएं
यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उत्पादों के निर्माण और उन पर ISI मार्क के उपयोग से संबंधित अनियमितताएं मिलीं। जब्त सामग्री को आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है।
BIS अधिनियम के तहत हो सकती है कार्रवाई
भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, ISI मार्क उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने का संकेत देता है। इसका इस्तेमाल केवल वैध बीआईएस लाइसेंस और निर्धारित शर्तों के पालन के साथ ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस इस चिह्न का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। संबंधित फर्म के खिलाफ जांच के निष्कर्षों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से प्रमाणिकता जांचने की अपील
अधिकारियों ने कहा कि ISI मार्क का गलत इस्तेमाल उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और प्रमाणन के बारे में भ्रमित कर सकता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे सामान खरीदते समय ISI मार्क की प्रामाणिकता और संबंधित बीआईएस लाइसेंस की वैधता की जांच जरूर करें। मानकों या ISI मार्क के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायत बीआईएस केयर ऐप या संबंधित कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।



