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Chhattisgarh

कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव को ACB/EOW का नोटिस, 5 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में पेश होने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW/ACB) ने नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

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किन धाराओं का किया गया उल्लेख?

EOW/ACB के नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी हवाला दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक, विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

नोटिस के अनुसार, 5 अक्टूबर को अभियोग पत्र पेश किए जाने के दौरान विशेष न्यायालय में देवेंद्र यादव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित होने को कहा गया है।

28 सितंबर को भी हुई थी पूछताछ

इससे पहले 28 सितंबर को EOW ने देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी।

अब नए नोटिस के जरिए उन्हें विशेष अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति को जांच में आरोपी बनाए जाने या उसके खिलाफ नोटिस जारी होने से आरोप न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं होते। मामले में आगे की प्रक्रिया विशेष न्यायालय में होगी।

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