राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई पर रोक

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से की गई ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने और समन निरस्त करने की मांग स्वीकार नहीं की थी।
चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की भी समीक्षा करने पर सहमति जताई है, जिसमें समन रद्द करने से इनकार किया गया था।



