ब्लू ड्रम हत्याकांड: साहिल ने पुराने अपराध से किया इनकार, मुस्कान के साथ सजा पर फैसला आज

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की सजा पर 14 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों दोषियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने साहिल से पूछा कि क्या उसने पहले भी कोई अपराध किया है। इस पर साहिल ने किसी भी पुराने आपराधिक मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया। सजा के ऐलान को लेकर मृतक सौरभ के परिवार की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।
जज के सवाल पर साहिल ने क्या कहा?
सजा तय करने की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने साहिल को अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि, उसने सजा के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अदालत ने बताया कि अंतिम फैसला सुनाते समय दोनों दोषियों को दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। सुनवाई के बाद सजा की घोषणा को लेकर आगे की कार्यवाही की जानी थी।
परिजनों ने की फांसी की सजा देने की मांग
सजा के ऐलान से पहले मृतक सौरभ के घर में शोक का माहौल रहा। परिजनों ने पूजा-पाठ कर दोनों दोषियों को फांसी की सजा मिलने की प्रार्थना की। सौरभ के भाई ने कहा कि जिस बेरहमी से उनके भाई की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाया गया, उसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जिला अदालत से उनकी मांग के अनुरूप फैसला नहीं आता है, तो वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।
परिजनों ने उम्मीद जताई कि अदालत का फैसला समाज के लिए मिसाल बनेगा और अपराध करने वालों में कानून का डर पैदा करेगा। उनका कहना है कि सौरभ अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन दोषियों को कड़ी सजा मिलने से परिवार को न्याय मिल सकेगा।
पुलिस ने पेश किए थे साक्ष्य
इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में काफी चर्चा बटोरी थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत दोनों को सौरभ की हत्या और साक्ष्य छिपाने से जुड़े मामले में दोषी ठहरा चुकी है। अब दोनों की सजा पर अदालत का फैसला इस मामले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है।



