पाटन चुनाव विवाद में भूपेश बघेल को राहत नहीं, 23 जून को अगली सुनवाई
विजय बघेल की चुनाव याचिका पर, दोनों पक्ष रखेंगे अपना पक्ष

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश(Bhupesh) बघेल की वह मांग स्वीकार नहीं की गई, जिसमें उन्होंने याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने का आग्रह किया था।
सांसद विजय बघेल ने अदालत में चुनाव याचिका दाखिल कर निर्वाचन प्रक्रिया पर उठाए सवाल
यह मामला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। पाटन सीट से भाजपा उम्मीदवार रहे और वर्तमान में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विजय बघेल ने अदालत में चुनाव याचिका दाखिल कर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश(Bhupesh) बघेल ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां जारी रखी गईं, जो चुनावी नियमों के विपरीत थीं।
विजय बघेल ने कहा घटना का वीडियो और फोटो साक्ष्य के तौर पर है उपलब्ध
याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि कथित घटनाओं से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं भूपेश(Bhupesh) बघेल की ओर से अदालत में कई कानूनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा गया था कि आरोप तथ्यात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं और याचिका आगे सुनवाई योग्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करने की मांग अस्वीकार कर दी। अब मामले की सुनवाई तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जून निर्धारित की है।
गौरतलब है कि यह मामला पहले सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में अपनी आपत्तियां रखने का अवसर मिला था। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद पाटन चुनाव से जुड़ा यह विवाद फिर से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्य इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

