Chhattisgarh

31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, धान समेत 10 खरीफ फसलें योजना में शामिल

खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने का अवसर दिया गया है। जिला प्रशासन ने किसानों से समय सीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की है। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस वर्ष जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित कुल 10 फसलों को योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान भी ले सकते हैं। जिले के लिए बीमा कंपनी के रूप में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को अधिकृत किया गया है।

कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा। निर्धारित प्रीमियम के अनुसार धान (सिंचित) के लिए 1,320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 990 रुपये, मक्का के लिए 1,012 रुपये, अरहर के लिए 1,012 रुपये, उड़द और मूंग के लिए 550 रुपये, मूंगफली के लिए 1,034 रुपये, कोदो के लिए 198 रुपये, कुटकी के लिए 209 रुपये तथा रागी के लिए 187 रुपये प्रीमियम तय किया गया है।

अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ निकटतम सीएससी सेंटर, बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर बीमा करा सकते हैं। फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा।

कृषि विभाग ने अल-नीनो के प्रभाव के कारण मानसून में अनियमितता की आशंका जताते हुए किसानों से अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

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