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संसद मार्च हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, CJP के खिलाफ 4 FIR दर्ज

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 2 और मामले दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इन एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानूनों की कई धाराएं लगाई गई हैं।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़े, सरकारी काम में बाधा डाली, पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस मामले की जांच पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस कर रही है।

पुलिस ने बताया कि दर्ज एफआईआर में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल की गई हैं। आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने, हिंसा की साजिश रचने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल हैं। दो अन्य मामलों में भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में 118 से अधिक पुलिस और सुरक्षा बल के जवान घायल हुए, जबकि करीब 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। मामले की जांच जारी है।

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