राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच तेज,कंप्लेनर को सीबीआई ने बुलाया

दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाने वाले भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है।
शिशिर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण उन्होंने इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट में मामला लंबित
यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में लंबित है। 12 मई 2026 को न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह की पीठ ने बंद कमरे में करीब दो घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी।
इसके बाद 14 मई को जारी आदेश में अदालत ने कहा था कि सीबीआई ने याचिकाकर्ता (Rahul Gandhi) की शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और वह आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी।
विग्नेश शिशिर ने लगाई है याचिका
विग्नेश शिशिर ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की मांग की है। याचिका में आरोपों की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन कर सकती हैं।
अदालत ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को भी नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
फिलहाल मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। आरोपों की सत्यता पर अंतिम निर्णय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।



