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Chhattisgarh

रायपुर में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, 70 वार्डों में लगेंगे 160 CCTV कैमरे; उल्लंघन पर ₹50 हजार तक जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क, खाली जगह, नाली और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर अब नगर निगम की पैनी नजर रहेगी। नगर निगम शहर के 70 वार्डों में करीब 160 CCTV कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। कैमरों के जरिए खुले में कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पहले चरण में लगेंगे 160 CCTV कैमरे

नगर निगम के उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा ने बताया कि CCTV कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में करीब 160 कैमरे लगाए जाएंगे। जरूरत और डिमांड के अनुसार भविष्य में कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपये के तीन साल के ठेके की प्रक्रिया जारी है। ठेके में CCTV कैमरों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ कंट्रोल रूम के संचालन की जिम्मेदारी भी शामिल रहेगी।

खुले में कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, जहां लोग अक्सर खुले में कचरा फेंकते हैं। इन्हीं जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

कैमरों की निगरानी के जरिए सड़क, खाली प्लॉट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की पहचान की जाएगी। इसके बाद नगर निगम के नियमों के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई होगी।

कचरा प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग उल्लंघनों के लिए 50 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

किन मामलों में कितना लगेगा जुर्माना?

– डायपर, सैनिटरी पैड और विशेष देखभाल वाले कचरे को गलत तरीके से फेंकने पर पहली बार ₹100 और दूसरी बार ₹200 जुर्माना।

– घर के बगीचे से निकलने वाले पत्ते, घास आदि का निगम के निर्देश के अनुसार निपटान नहीं करने पर पहली बार ₹500 और दूसरी बार ₹750।

– गली, खुले स्थान, घर के बाहर, नाली, तालाब या नदी में कचरा फेंकने, जलाने या जमीन में गाड़ने पर पहली बार ₹500 और दूसरी बार ₹750।

– कचरा एकत्र करने वाली एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कचरा जलाने पर पहली बार ₹25 हजार और दूसरी बार ₹50 हजार जुर्माना।

– 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम या समारोह की सूचना कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को नहीं देने पर पहली बार ₹2 हजार और दूसरी बार ₹3 हजार।

– रेहड़ी-ठेला संचालकों द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने या खुले में फेंकने पर पहली बार ₹200 और दूसरी बार ₹400।

– 5,000 वर्गमीटर से बड़े गेटेड सोसायटी, संस्थान या BWG द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार ₹20 हजार और दूसरी बार ₹30 हजार।

– होटल और रेस्टोरेंट द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार ₹2 हजार और दूसरी बार ₹3 हजार।

– अन्य खुले स्थानों पर निर्धारित मात्रा से अधिक कचरा फेंकने पर पहली बार ₹5 हजार और दूसरी बार ₹10 हजार जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम की इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है।

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