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Chhattisgarh

अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर 40 दिन में फैसला करें, हाईकोर्ट का सक्षम अधिकारी को निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के दिवंगत कर्मचारी की बहू के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर 40 दिन के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी आवेदन पर कानून के अनुसार विचार कर फैसला लें। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

दरअसल, जल संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी। उनकी बहू शांति बाई यादव ने आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 28 नवंबर 2020 को आवेदन प्रस्तुत किया था। लंबे समय तक आवेदन पर कोई निर्णय नहीं होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

छह साल बाद भी नहीं हुआ आवेदन पर फैसला

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विभाग की ओर से अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। शांति बाई ने याचिका में खुद को दिवंगत कर्मचारी की आश्रित बहू बताते हुए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिए जाने का आग्रह किया।

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने कहा कि यदि 28 नवंबर 2020 का आवेदन अभी कार्यपालन अभियंता या अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उस पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

40 दिन में निर्णय लेने का आदेश

राज्य की ओर से दिए गए इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि शांति बाई यादव के लंबित आवेदन पर 40 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।

इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

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