जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया शुष्क दिवस, 4 सितंबर को शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य शासन ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर को प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।
इसके साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब के भंडारण पर भी रहेगी रोक
सरकार के आदेश में शुष्क दिवस की अवधि के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी रोक का उल्लेख किया गया है। यदि किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर आबकारी विभाग की नजर
जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी लगातार निगरानी और कार्रवाई करेंगे।
इसके लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे। ये दल अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की भी जांच करेंगे। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस की दुकानें और पशुवध गृह भी रहेंगे बंद
जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत नगरीय निकायों की सीमा में स्थित सभी संबंधित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को 4 सितंबर को बंद रखा जाएगा।

आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संदर्भित पत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि विशिष्ट अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। इसी के तहत 4 सितंबर को नगरीय निकायों की सीमा में संबंधित प्रतिबंध लागू रहेंगे।
प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब की बिक्री और मांस की दुकानों से संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या भंडारण पर विशेष नजर रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



