छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, गेस्ट लेक्चरर्स की नीति में बदलाव; ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार और फिल्म क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 के संशोधनों का कार्योत्तर अनुमोदन करने के साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।
पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी है। राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले से तय 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए अब भर्ती और चयन प्रक्रिया से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं।
इसके दायरे में पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक और जेल विभाग के जेल प्रहरी जैसे पद शामिल हैं। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
गेस्ट लेक्चरर्स की नीति में बड़ा बदलाव
सरकारी महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कैबिनेट ने कार्योत्तर अनुमोदन किया है।
नई व्यवस्था के तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अनुभव को भी शामिल किया गया है। एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर अनुभव के लिए 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित हुए अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है।
मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू किया जाएगा। साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के बाद वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
इन फैसलों में एक ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती का ढांचा स्पष्ट किया गया है, वहीं अतिथि व्याख्याताओं के चयन, अनुभव, पुनर्नियोजन और मानदेय से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है।



