भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग वाला आवेदन खारिज; 3 नवंबर को अगली सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में पेश आवेदन खारिज कर दिया है। आवेदन में मामले में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग की गई थी। अदालत ने आदेश जारी करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। अब मामले में आगे की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश जारी होने के बाद अब चुनाव याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, भाजपा नेता विजय बघेल ने वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की जीत को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।
विजय बघेल का आरोप है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर उन्होंने भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है।
समय-सीमा को लेकर भी उठे सवाल
चुनाव याचिका के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनके पक्ष का तर्क था कि याचिका निर्धारित 45 दिनों की कानूनी समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इस मुद्दे को लेकर मामला पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि याचिका की समय-सीमा और संबंधित तथ्यों की वैधता पर हाईकोर्ट कानून के अनुसार विचार कर सकता है।
3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अब अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग वाला आवेदन खारिज होने के बाद मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में चुनाव याचिका से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।



