मेडिकल कॉलेजों की फीस कटौती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुराना आदेश रद्द; निजी कॉलेजों को राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क में कटौती से जुड़े आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले से संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों को राहत मिली है। साथ ही फीस निर्धारण के मामले में नए सिरे से समीक्षा का रास्ता खुल गया है।
लागत और दस्तावेजों की दोबारा होगी जांच
पूरा मामला निजी मेडिकल कॉलेजों में हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क के निर्धारण से जुड़ा है। फीस में कटौती की सिफारिश के आधार पर जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया।
अदालत ने लागत से जुड़े आंकड़ों और उपलब्ध दस्तावेजों की दोबारा जांच कर शुल्क पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
फीस निर्धारण पर नए फैसले का इंतजार
अब निजी मेडिकल कॉलेजों के खर्च, लागत संबंधी आंकड़ों और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद ही हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
हाईकोर्ट के फैसले से निजी मेडिकल कॉलेजों को फिलहाल राहत मिली है। वहीं, छात्रों और कॉलेज प्रबंधन की नजर अब फीस निर्धारण की आगामी समीक्षा और उस पर होने वाले अंतिम निर्णय पर रहेगी।



