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Chhattisgarh

कारोबारियों को मिल सकती है GST में बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान करने पर होगा मंथन

GST काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में कारोबारियों से जुड़े GST नियमों को आसान बनाने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सरल एवं एकरूप करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इससे एक दिन पहले 11 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी।

GST काउंसिल की यह बैठक एक साल से अधिक समय के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। इससे पहले 3 और 4 सितंबर 2025 को काउंसिल की बैठक हुई थी। उस बैठक में GST की दरों और टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे।

बड़े कारोबारियों के लिए आसान हो सकता है रजिस्ट्रेशन

12 सितंबर की बैठक में बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, खास तौर पर उन कारोबारियों के लिए प्रक्रिया सरल करने पर चर्चा हो सकती है, जिनके जरिए हर महीने 2.5 लाख रुपये से अधिक का टैक्स क्रेडिट पास किया जाता है।

फिलहाल बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है। केंद्र और अलग-अलग राज्यों के GST विभाग अपने स्तर पर प्रक्रिया अपनाते हैं। इससे कारोबारियों को अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक सरल और एकरूप बनाना हो सकता है।

GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव संभव

काउंसिल GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर विचार कर सकती है। इसके लिए ऑटोमेशन और तकनीकी बदलाव लागू किए जाने की संभावना है। इससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय और कारोबारी अनुपालन का बोझ कम किया जा सकता है।

छोटे कारोबारियों को पहले ही मिल चुकी है राहत

सितंबर 2025 में हुई GST काउंसिल की बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए सरल GST रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हुई थी। GST सिस्टम के डेटा के आधार पर छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों को इस सुविधा का लाभ दिया जा सकता है।

इसके अलावा ऐसे कारोबारी भी इस सरल व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं, जिनकी हर महीने की आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये तक है।

1.68 करोड़ से ज्यादा कारोबार GST के दायरे में

देश में फिलहाल करीब 1.68 करोड़ कारोबार GST के तहत रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव का बड़ी संख्या में कारोबारियों पर असर पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 12 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक पर हैं, जहां कारोबारियों के लिए नियमों को आसान बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।

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Mahi Rajput

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