छत्तीसगढ़ में स्कूल एडमिशन के नए नियम लागू,
पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब 6 साल उम्र जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत अब अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल तय कर दी गई है। यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में लागू होगा।
1 अप्रैल के आधार पर तय होगी उम्र
नए नियम के मुताबिक, किसी भी शैक्षणिक सत्र में बच्चे की उम्र 1 अप्रैल को आधार मानकर तय की जाएगी। यानी पहली कक्षा में वही बच्चा प्रवेश ले सकेगा, जिसकी उम्र 1 अप्रैल तक 6 साल पूरी हो चुकी होगी।
3 महीने की मिलेगी विशेष छूट
सरकार ने अभिभावकों को राहत भी दी है। अगर किसी बच्चे की उम्र 1 अप्रैल तक पूरी नहीं होती, लेकिन 1 जुलाई तक पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन महीने की विशेष छूट देकर संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।
सरकारी और निजी सभी स्कूलों में लागू होगा नियम
यह व्यवस्था प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगी। शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश भी इसी नियम के अनुसार किए जाएंगे।
इन बच्चों पर लागू नहीं होगा नया नियम
जो बच्चे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की प्री-प्राइमरी कक्षा पास करके पहली कक्षा में जा रहे हैं, उन पर यह नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे बच्चों को उनके टीसी, अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
सभी स्कूलों को दिए गए सख्त निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिभावकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है, ताकि प्रवेश के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

