छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में बड़ा फैसला,नगर निगम सेवाएं होंगी अब समयबद्ध
अलग-अलग कामों के लिए तय समय सीमा,24 घंटे से 30 दिन तक में निपटारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नगर निगम(Corporation), नगर पालिका और नगर पंचायत की 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब नागरिकों को अपने काम के लिए दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हैंडपंप की मरम्मत और आवारा पशुओं को हटाने की सेवाएं करनी होगी 24 घंटे के अंदर
नई व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग सेवाओं के लिए निगम(Corporation) समयसीमा तय कर दी गई है। कुछ जरूरी काम जैसे हैंडपंप की मरम्मत और आवारा पशुओं को हटाने जैसी सेवाएं 24 घंटे के अंदर करनी होंगी। वहीं पानी की जांच, सीवर लाइन की सफाई और सेप्टिक टैंक से जुड़ी सेवाओं के लिए 7 कार्य दिवस तय किए गए हैं। बड़े मामलों जैसे भवन अनुमति, कॉलोनी विकास और अन्य प्रशासनिक कामों के लिए 15 से 30 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है।
तय समय में सेवा नहीं मिलने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही
अगर तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो संबंधित निगम(Corporation) अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और नागरिक अपील भी कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से शहरी प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और कामकाज की गति तेज होगी, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा।

