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हर्ष फायरिंग से डॉक्टर की मौत: BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के दौरान महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला दिल्ली के वसंत कुंज में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक पार्टी का है, जहां कथित हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

इससे पहले 6 जून को स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने माना कि जानलेवा गोली विधायक की ओर से चलाई गई थी।

सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने राजू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह फरवरी 2019 से इस मामले में जमानत पर बाहर थे। वहीं, उनकी पत्नी रेनू सिंह और दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य मिटाने के आरोपों से पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।

सजा से पहले विधायक की ओर से अदालत में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राहत देने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना के पीछे हत्या का कोई इरादा नहीं था और यह “वैज्ञानिक जानकारी की कमी” के कारण हुई। वकील ने कहा कि आरोपी गोली के पैराबोलिक पाथ (परवलयाकार मार्ग) का सही अनुमान नहीं लगा सके और उन्होंने सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का प्रयास किया था।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि घटना के तुरंत बाद राजू सिंह की पत्नी और परिवार के अन्य लोगों ने घायल डॉक्टर को उनकी ही कार से अस्पताल पहुंचाया, जो उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही अदालत से दो वर्ष से कम की सजा देने का अनुरोध किया गया था ताकि उनकी विधानसभा सदस्यता पर असर न पड़े।

हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार साल की सजा और 25 लाख रुपये के जुर्माने का आदेश सुनाया।

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