Chhattisgarh

हाई कोर्ट से मिली सशर्त अनुमति, अब निजी परिसर में मनाया जाएगा संजय दत्त का जन्मदिन

बिलासपुर। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रशंसकों को सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम सार्वजनिक सड़क पर नहीं होगा और किसी भी तरह यातायात बाधित होने या शोर-शराबे की स्थिति नहीं बननी चाहिए।

याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को संजय दत्त का जन्मदिन मनाने की अनुमति के लिए एसडीएम, बिलासपुर के समक्ष आवेदन किया था। हालांकि, एसडीएम ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन खारिज कर दिया था। प्रशासन ने पिछले वर्ष मध्यनगरी चौक पर हुए जन्मदिन समारोह का हवाला देते हुए कहा था कि उस दौरान सड़क जाम हो गई थी और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी।

इसके बाद गुरुदेव अवस्थी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस बार कार्यक्रम शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाएगा तथा आम जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

राज्य सरकार की ओर से डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने अदालत को बताया कि चूंकि कार्यक्रम निजी परिसर में आयोजित किया जा रहा है और आयोजक शर्तों के पालन का शपथपत्र देने को तैयार हैं, इसलिए नियमानुसार अनुमति दिए जाने पर प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।

पिछले साल सड़क पर हुआ था आयोजन

गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिलासपुर के व्यस्त मध्यनगरी चौक पर संजय दत्त का जन्मदिन मनाया गया था। इस दौरान भारी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित हुआ था। मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर नाराजगी जताई थी। इसी घटना के आधार पर इस बार प्रशासन ने प्रारंभिक तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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