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‘काला हिरण’ विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जानी

नई दिल्ली। फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें फिल्म से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया गया था।

अमित जानी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

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27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को अमित जानी को फिल्म ‘काला हिरण’ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर को कड़ी फटकार भी लगाई थी।

अमित जानी की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि सोशल मीडिया पर जारी किया गया कंटेंट सिर्फ फिल्म का टीजर था और इससे सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ है।

वहीं, सलमान खान की ओर से दलील दी गई थी कि फिल्म के जरिए उनकी पहचान और छवि का इस्तेमाल बिना अनुमति किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।

सलमान ने पर्सनैलिटी राइट्स का दिया था हवाला

‘काला हिरण’ का टीजर सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ था। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

सलमान की याचिका में कहा गया था कि उनकी पहचान और छवि का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना किया जा रहा है, जिससे उनके बारे में भ्रम पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि फिल्म के मुख्य अभिनेता का लुक सलमान खान से मिलता-जुलता है और उन्होंने सलमान की पहचान से जुड़े माने जाने वाले नीले रंग के ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट भी पहना है।

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद अब अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के निर्देश को चुनौती दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।

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