Chhattisgarh

पहचान छिपाकर शादी, मतांतरण और प्रताड़ना का मामला: भिलाई में आरोपी पति गिरफ्तार

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर शादी, जबरन मतांतरण (conversion) और प्रताड़ना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान ग्राम अहेरी निवासी मोहम्मद याशिन जावेद के रूप में हुई है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 और 85 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता महिला, जो पहले ‘दिशा (परिवर्तित)’ के नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में निखत खान नाम से रह रही है, ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में आरोपी ने खुद को (conversion) हिंदू युवक “करण” बताकर उससे प्रेम संबंध स्थापित किया और बाद में शादी का झांसा दिया।

महिला का कहना है कि वह इस संबंध में गर्भवती हो गई थी। इसके बाद आरोपी उसे रायपुर ले गया, जहां उसने अपनी असली पहचान मुस्लिम होने की बताई और शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखी।

महिला के अनुसार, विरोध के बावजूद एक मौलाना के माध्यम से उसका मतांतरण (conversion) कराया गया और निकाह संपन्न हुआ।

शादी के बाद महिला को आरोपी अपने गांव अहेरी ले गया, जहां वर्ष 2022 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद से ही उसके साथ प्रताड़ना शुरू हो गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी और उसके परिवार ने महिला पर मायके से संपत्ति में हिस्सा लाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे कई बार अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर किया गया और उसकी छोटी बच्ची के सामने भी दुर्व्यवहार किया गया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

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