छत्तीसगढ़ में कारोबार शुरू करना होगा आसान, कैबिनेट ने नए विधेयक को दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। दावा किया गया है कि ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।
नए कानून के तहत निवेशकों को कई सुविधाएं मिलेंगी। इसमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, थर्ड पार्टी सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण और दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था खत्म करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में देरी कम होगी और उद्योग लगाना आसान होगा।
सरकार का मानना है कि इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में बेहतर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं, पुस्तकालय और अन्य संसाधन यूजीसी के मानकों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा मिल सके।

