दिल्ली मेट्रो में महिला की फोटो लेने का आरोप, CISF जवान सस्पेंड; जानिए क्या हैं नियम

दिल्ली मेट्रो में महिला यात्री की कथित तौर पर चोरी-छिपे तस्वीरें लेने के मामले में CISF के एक सहायक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। घटना दिल्ली AIIMS मेट्रो स्टेशन से जुड़ी बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद CISF ने आरोपी जवान के खिलाफ उच्च स्तरीय विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
बताया गया कि मेट्रो के अंदर यात्रियों ने जवान पर महिला की तस्वीरें लेने का आरोप लगाया। इसके बाद कुछ यात्रियों ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, जिसमें महिला की तस्वीरें मिलने की बात सामने आई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि यात्रियों के विरोध और फोन मांगे जाने के दौरान जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल लोगों की ओर तान दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बिना सहमति फोटो लेने पर सख्त कार्रवाई
ड्यूटी पर तैनात CISF कर्मियों से यात्रियों की सुरक्षा के साथ मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यात्रियों की बिना सहमति तस्वीरें लेना या वीडियो रिकॉर्ड करना गंभीर आचरण संबंधी मामला माना जा सकता है। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ निलंबन भी किया जा सकता है।
सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों, कंट्रोल रूम और ऑपरेशनल उपकरणों की तस्वीरें लेना भी प्रतिबंधित हो सकता है। वहीं, किसी कर्मचारी के खिलाफ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग मामले की जांच कर सकता है।
CISF ने जांच के आदेश दिए
घटना सामने आने के बाद CISF ने आरोपी ASI ए.के. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बल की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों के आचरण और यात्रियों की निजता से जुड़े नियमों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विभागीय जांच पूरी होने के बाद मामले की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट होने की उम्मीद है।



