भारतमाला मुआवजा घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 12.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला परियोजना के तहत हुए कथित भूमि मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रायपुर-विशाखापत्तनम नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में 12.78 करोड़ रुपये की 62 चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में करीब 4.69 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदी गई थीं।
इस मामले में ईडी ने जय प्रकाश गांधी समेत 14 लोगों के खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अतिरिक्त अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। आरोप है कि जमीन अधिग्रहण मुआवजे में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपये का गलत तरीके से फायदा उठाया गया।
जांच के अनुसार, कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों और जमीन दलालों के साथ मिलकर अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदी। इसके बाद जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर और परिवार के लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर अधिक मुआवजा हासिल किया गया।
ईडी का दावा है कि जय प्रकाश गांधी और उनके परिवार को लगभग 56.76 लाख रुपये के वैध अधिकार के बदले करीब 9.83 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। जांच में यह भी सामने आया कि इस राशि को बाद में जमीन, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशों में लगाया गया।
यह जांच छत्तीसगढ़ EOW और ACB द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इससे पहले भी ईडी इस मामले में नकदी, चांदी और करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियां जब्त कर चुकी है।
नई कार्रवाई के बाद भारतमाला मुआवजा घोटाले में ईडी अब तक करीब 36.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है।

