हाईकोर्ट ने NEET छात्रा की OMR शीट में गड़बड़ी की याचिका खारिज की, 159 अंक सही पाए

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने NEET की छात्रा की OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने मूल OMR शीट की जांच के बाद यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने पाया कि छात्रा ने कुल 180 प्रश्नों में से केवल 71 के उत्तर दिए थे। इनमें 46 उत्तर सही और 25 गलत थे। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए उत्तरों का वास्तविक रिकॉर्ड मूल OMR शीट ही है।
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दरअसल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ की 21 वर्षीय पीहू सिंह ने 21 जून 2026 को NEET-UG परीक्षा दी थी। 159 अंक मिलने के बाद उन्होंने OMR शीट को लेकर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने NTA को छात्रा की मूल OMR शीट पेश करने का निर्देश दिया था।
10 अगस्त को NTA के डिप्टी डायरेक्टर अनिल धीमान ने कोर्ट में मूल OMR शीट पेश की। जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि छात्रा को मिले 159 अंक OMR शीट में दर्ज उत्तरों के आधार पर सही हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेस्ट बुकलेट में दिए गए उत्तर मूल OMR शीट में दर्ज उत्तरों की जगह नहीं ले सकते। केवल यह दावा कि छात्रा ने अधिक प्रश्न हल किए थे, OMR शीट में दर्ज उत्तरों को बदलने का आधार नहीं बन सकता।
इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी।



