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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के नियम बदले

लेट फीस को लेकर पावर कंपनी का बड़ा फैसला

रायपुर | छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली(Electricity) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज की नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब बिजली बिल जमा करने में देरी होने पर उपभोक्ताओं से पूरे महीने का एकमुश्त सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, बल्कि जितने दिन की देरी होगी, केवल उतने ही दिनों का शुल्क लिया जाएगा।

जितने दिन बिल भुगतान में देरी केवल उतने ही दिनों का लगेगा शुल्क

बिजली(Electricity) कंपनी के अनुसार, पहले नियत तिथि के बाद एक या दो दिन की देरी होने पर भी उपभोक्ताओं से पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता था। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था।नई व्यवस्था के तहत अब विलंब अधिभार की गणना 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से की जाएगी। यानी उपभोक्ता जितने दिन बिल भुगतान में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

पावर कंपनी का बड़ा ऐलान, लेट पेमेंट पर उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

बिजली(Electricity) कंपनी ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता 30 दिनों की देरी से बिजली बिल जमा करता है, तो उसे कुल 1.2 प्रतिशत का ही सरचार्ज देना होगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में यही शुल्क 1.5 प्रतिशत था।कंपनी का दावा है कि नई व्यवस्था से लेट फीस की गणना अधिक पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत भी मिलेगी।

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