
रायपुर। छत्तीसगढ़ में दुकान और छोटे-बड़े व्यापार करने वालों के लिए नई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है। अब किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान का पंजीयन कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।श्रम विभाग(Labour Department) की इस नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने के सिर्फ 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम
इस प्रक्रिया में व्यापारी को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर किया जाएगा, यानी आवेदक खुद अपनी जानकारी भरेंगे और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करेंगे।इसके बाद शुल्क का भुगतान ई-चालान के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान पूरा होते ही सिस्टम अपने आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा।
डिजिटल सर्टिफिकेट और पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन
जारी होने वाले सर्टिफिकेट पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी तरह डिजिटल होगा और मान्य रहेगा।श्रम विभाग(Labour Department) के अनुसार सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी।अगर भविष्य में दुकान की जानकारी जैसे नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या कारोबार में बदलाव होता है, तो व्यापारी सिर्फ 100 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।ऐसे मामलों में भी नया सर्टिफिकेट 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
श्रम विभाग(Labour Department) ने साफ किया है कि अगर कोई व्यापारी गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज अपलोड करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।श्रम विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से व्यापार शुरू करना आसान होगा और समय की बचत भी होगी।

