ई-चालान समय पर नहीं भरा तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस की नई गाइडलाइन जारी

बिलासपुर। बिलासपुर में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस (e-challan) ने नई गाइडलाइन जारी की है।
अब निर्धारित समय में ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर मामला सीधे ई-कोर्ट भेजा जाएगा। गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर न्यायालय के आदेश से वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई भी हो सकती है।
एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर यह गाइडलाइन लागू की गई है। फिलहाल ई-चालान (e-challan) पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है। ऐसे में वाहन चालक नेक्स्ट जेन ई-चालान प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं। यदि तकनीकी समस्या आती है तो आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) पहुंचकर भी चालान जमा कराया जा सकता है।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-चालान का मैसेज भेज दिया जाता
यातायात पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन होने के 24 घंटे के भीतर वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-चालान (e-challan) का मैसेज भेज दिया जाता है। इसके बाद सात दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक से चालान की हार्ड कॉपी भी संबंधित पते पर भेजी जाती है। समय-समय पर मोबाइल पर रिमाइंडर भी भेजे जाते हैं, ताकि वाहन चालक समय रहते भुगतान कर सकें।
यातायात उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई
यदि बार-बार सूचना मिलने के बाद भी चालान जमा नहीं किया जाता, तो मामला ई-कोर्ट के माध्यम से न्यायालय भेज दिया जाएगा। न्यायालय के नोटिस की लगातार अनदेखी करने और गंभीर यातायात उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों में न्यायालय के आदेश पर वाहन की नीलामी भी की जा सकती है।
ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से समय पर ई-चालान जमा करने, परिवहन विभाग में अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। इससे न्यायालयीन कार्रवाई और अतिरिक्त परेशानियों से बचा जा सकता है।

