शादी का झांसा देकर शोषण और नौकरी के नाम पर 12 लाख की ठगी, पत्नी संग दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी का झांसा देकर महिला से दैहिक शोषण करने और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया आधारित मेट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था। मामले में तोरवा पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन कुमार यादव और उसकी पत्नी नवीता यादव को दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों पर पीड़िता से करीब 12 से 13 लाख रुपये की नगदी और सोने-चांदी के जेवर लेने का आरोप है।
पीड़िता कोरबा की रहने वाली है। उसने 9 मार्च 2026 को तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उसकी पहचान शादी डॉट कॉम के जरिए पवन कुमार यादव से हुई थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ दैहिक संबंध बनाए। इसके बाद नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे नगदी और जेवर ले लिए। पीड़िता के अनुसार ठगी गई रकम और सामान की कुल कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपये है।
फरार होने के बाद लगातार बदल रहा था ठिकाना
शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया और अपनी पत्नी के साथ अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर रहने लगा। पुलिस ने पामगढ़ और बिलासपुर के सरकंडा इलाके में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का मोबाइल बंद मिला। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण किया। आरोपी के ज्यादातर बैंक खाते बंद मिले, जबकि उसकी पत्नी नवीता यादव के एक खाते में लेन-देन जारी था। बैंक ट्रांजेक्शन की जांच में बल्लभगढ़ क्षेत्र से रकम निकाले जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम को दिल्ली-हरियाणा रवाना किया गया।
बैंक ट्रांजेक्शन से मिला सुराग, दोनों जेल भेजे गए
पुलिस ने च्वाइस सेंटर और अन्य तकनीकी जानकारी की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद पवन कुमार यादव और नवीता यादव को बल्लभगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। दोनों को 9 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार यादव (34), निवासी ग्राम डुडंगा, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा और नवीता यादव (30), निवासी ग्राम डुडंगा, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 138/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 69, 318(4) और 3(5) के तहत कार्रवाई की जा रही है।



