सैफ अली खान पर हमला: आरोपी ने अपराध कबूल करने की अर्जी दी, कोर्ट ने 11 सितंबर तक टाली सुनवाई

मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर जनवरी 2025 में हुए हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने की अर्जी दाखिल की है।
आरोपी ने कोर्ट से नरमी बरतने की अपील भी की है। उसके वकील विपुल दुशिंग ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अभियोजन पक्ष को इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी।
मामला 16 जनवरी 2025 की देर रात का है। आरोप है कि एक व्यक्ति चोरी और लूट की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसा था। इस दौरान सैफ (Saif Ali Khan) पर चाकू से हमला किया गया। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। वह तभी से न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में केस
इस महीने की शुरुआत में एडिशनल सेशंस जज जीपी देशमुख ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके साथ ही मामले में ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार से लूटपाट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में जबरन घुसने के आरोप हैं।
इसके अलावा उस पर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहा था।
सैफ ने बताया था हमले का अनुभव
हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने हमले की रात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि हमलावर उनके बेटे जेह के कमरे में था और हाथापाई के दौरान उसने चाकू से उन पर हमला किया।
सैफ के मुताबिक, चाकू का करीब छह इंच हिस्सा उनकी पीठ में रह गया था और उन्हें गंभीर चोट आई थी। उन्होंने बताया था कि उनका एक पैर सुन्न पड़ रहा था और उन्हें पैरालाइज होने का खतरा महसूस हुआ था।



