18 मामलों के आरोपी को तीन महीने के लिए जिला बदर
6 जिलों में तीन महीने तक नहीं कर सकेगा प्रवेश

रायपुर | रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए टिकरापारा थाना क्षेत्र के एक आरोपी(accused) को तीन महीने के लिए छह जिलों से जिला बदर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उसके खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।
2016 से दर्ज हैं 18 आपराधिक मामले
पुलिस के अनुसार, टिकरापारा थाना क्षेत्र के आरोपी(accused) संतोषी नगर निवासी मोहम्मद गनी (29) के खिलाफ वर्ष 2016 से अब तक मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम समेत कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार अपराधों में संलिप्तता और कानून-व्यवस्था पर उसके प्रभाव को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी
जांच रिपोर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आरोपी को तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक इस अवधि में आरोपी(accused) रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमा में बिना सक्षम अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा।पुलिस का कहना है कि कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

