वीएलटीडी नहीं लगाने पर 149 बस ऑपरेटरों को नोटिस, जवाब नहीं देने पर परमिट रद्द करने की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग ने राज्य के 149 बस ऑपरेटरों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) नहीं लगाने पर नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी संबंधित बस संचालकों से 23 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला या नियमों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित बसों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, ताकि वाहनों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा सके और यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।
वहीं, कई बस संचालकों का कहना है कि उनकी बसों में पहले से ही जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि, परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य जीपीएस सिस्टम के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मानक वीएलटीडी (VLTD) डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी बस संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

