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विवाहिता से प्रेम विवाह पर खाप का फरमान: 21 लाख का जुर्माना, 125 लोगों पर केस दर्ज

दिल्ली। राजस्थान के दौसा जिले में प्रेम विवाह (love marriage) को लेकर खाप पंचायत के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

84 गांवों की मीणा समाज की खाप पंचायत ने एक विवाहिता से प्रेम विवाह करने वाले युवक के परिवार पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।

साथ ही जुर्माना नहीं चुकाने पर पूरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। मामले में पुलिस ने खाप पंचायत से जुड़े 125 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, कमलेश मीणा और एक युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। हालांकि, युवती की शादी अप्रैल 2026 में परिवार ने किसी अन्य युवक से करा दी थी।

शादी के बाद युवती ससुराल नहीं गई और बाद में जयपुर में पढ़ाई कर रहे कमलेश (love marriage) के पास पहुंच गई। दोनों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार इस विवाह के लिए सहमत थे, लेकिन खाप पंचायत ने इसका विरोध किया।

युवक के चाचा ने आरोप लगाया कि पंचायत ने परिवार पर प्रेम विवाह स्वीकार नहीं करने का दबाव बनाया।

पंचायत का आदेश नहीं मानने पर 21 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया और दोनों परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने रामगढ़ पचवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 125 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वहीं, प्रेम विवाह करने वाली महिला ने स्वयं और अपने पति की जान (love marriage) को खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि महिला की ओर से सुरक्षा संबंधी आवेदन मिला है और संबंधित लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने और किसी भी तरह का दबाव बनाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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