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पीएफआई से तुलना वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की अदालत ने 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई पीएफआई और बजरंग दल की तुलना से जुड़े कथित बयान के मामले में की गई है।

अदालत के आदेश के अनुसार, मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्धारित तारीख पर स्वयं अदालत में पेश होकर जमानत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

यह मामला खड़गे के उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की थी। इसी को लेकर दायर प्रकरण में अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

फिलहाल मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया 19 सितंबर को अदालत में उनकी पेशी के बाद आगे बढ़ेगी। अदालत के आदेश के बाद इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।

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