छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, DJ और धूमाल बैन पर रोक
50 हजार जुर्माने वाले आदेश पर लगी रोक, वक्फ बोर्ड के फैसले पर हाईकोर्ट सख्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट(High Court) ने वक्फ बोर्ड के उस आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश के दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।
दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 25 मई 2026 को एक आदेश जारी किया था। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया था कि प्रदेश के सभी दरगाहों, उर्स और धार्मिक जलसों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने का आयोजन नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया था।
आदेश के बाद राज्य के कई जिलों में शुरू हुआ था विरोध
इस आदेश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया था। धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों और स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। बाद में वक्फ बोर्ड के इस आदेश को हाईकोर्ट(High Court) में चुनौती दी गई।
याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए लगाई क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट(High Court) ने फिलहाल वक्फ बोर्ड के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद धार्मिक आयोजन कराने वाली समितियों और आयोजकों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल, मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है और अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा जारी प्रतिबंध फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। मामले में आगे होने वाली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि डीजे और अन्य आयोजनों को लेकर जारी आदेश पर अंतिम फैसला क्या होगा।

