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भवानीपुर चुनाव विवाद: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया आदेश

ममता बनर्जी द्वारा भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए Calcutta High Court ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने मतगणना केंद्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और स्पष्ट किया है कि इन्हें किसी भी स्थिति में डिलीट नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी।

ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर मिली हार को अदालत में चुनौती देते हुए चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि शुरुआती 12 राउंड की मतगणना तक वह बढ़त बनाए हुए थीं, लेकिन बाद के चरणों में परिणाम अचानक बदल गए।

सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि 12वें राउंड तक मतगणना सामान्य तरीके से चल रही थी। उनका आरोप है कि इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के मतगणना एजेंटों के साथ मारपीट की गई, उन्हें केंद्र से बाहर निकाला गया और मतगणना प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और अन्य चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन उन पर उचित कार्रवाई नहीं हुई।

अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित अवधि के बाद होगी, जहां अदालत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े साक्ष्यों और आरोपों पर आगे विचार करेगी। फिलहाल हाई कोर्ट का यह आदेश चुनाव विवाद से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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