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Madhya Pradesh

किसानों को 9.73 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं, वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश

देवास। खातेगांव के इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे स्थित वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। करीब 14 किसानों को लगभग 9 करोड़ 73 लाख रुपये का भुगतान नहीं होने के मामले में न्यायालय ने टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश जारी किया है।

बताया जा रहा है कि भुगतान नहीं मिलने के बाद किसानों ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले में करीब 15 से 20 दिन पहले कुर्की वारंट जारी किया गया था, लेकिन अब तक NHAI की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भुगतान नहीं हुआ तो हो सकती है कुर्की

सूत्रों के अनुसार, यदि आज शाम तक किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, न्यायालय के आगामी आदेश तक टोल वसूली नहीं किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

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मामले की जानकारी सामने आने के बाद किसानों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल न्यायालय के आदेश के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी

किसानों की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता राजकुमार यादव, नवनीत यादव, अभिमन्यु तंवर और ललित गुर्जर ने की। फिलहाल सभी की नजरें न्यायालय के आगामी आदेश और किसानों को बकाया राशि के भुगतान पर टिकी हैं।

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