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Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को जारी किया अवमानना नोटिस, आदेश का पालन नहीं करने पर मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला गरियाबंद निवासी दायासिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है।

दायासिंह ध्रुव गरियाबंद के सीएमएचओ कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। कलेक्टर ने उनका स्थानांतरण मैनपुर कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को सुप्रीम कोर्ट के एक न्याय दृष्टांत के आधार पर उनके मामले का छह महीने के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया था।

आरोप है कि तय समय-सीमा बीतने के बावजूद स्वास्थ्य सचिव ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया और स्थानांतरण आदेश भी निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद दायासिंह ध्रुव ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि में मामले का निराकरण नहीं किया गया। दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

अब स्वास्थ्य सचिव के जवाब के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई तय होगी।

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