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ChhattisgarhRaipur

31 जुलाई आखिरी मौका! सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश

इस तारीख के बाद नहीं मिलेगा कोई अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पात्र शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समयमान वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प के चयन के लिए अंतिम मौका दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी करते हुए विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह अवधि केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है और इसके बाद किसी भी कर्मचारी को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।

कर्मचारी संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला

राज्य सरकार के मुताबिक कई कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने बताया था कि वे तय समय के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित कर दी है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

यह आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसका लाभ केवल उन पात्र कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है।

इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

सहायक शिक्षक

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी

विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता

वन विभाग के वनक्षेत्रपाल

शासन द्वारा अधिसूचित अन्य पात्र संवर्ग

इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों और भविष्य में मिलने वाले वेतन लाभ को ध्यान में रखते हुए समयमान वेतनमान या पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।

9 जून के आदेश के बाद शुरू हुई थी प्रक्रिया

गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के जरिए कई विभागों में लागू पुरानी पदोन्नति वेतनमान व्यवस्था को वित्त विभाग की प्रचलित समयमान वेतनमान प्रणाली में समाहित करने का निर्णय लिया था। उसी आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक विकल्प का चयन करने का अवसर दिया गया था।

अब जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना विकल्प जमा नहीं किया है, उनके लिए 31 जुलाई अंतिम मौका होगा।

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा दूसरा अवसर

सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद विकल्प जमा करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, एक बार कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प बाद में बदला भी नहीं जा सकेगा। यानी कर्मचारियों को भविष्य के वेतन और सेवा लाभ को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर निर्णय लेना होगा।

9 जून 2026 के परिपत्र में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा यह आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल अधिसूचित एवं पात्र संवर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा। जिन विभागों या संवर्गों को इस आदेश में शामिल नहीं किया गया है, उन पर पहले से लागू नियम ही प्रभावी रहेंगे।

सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। हालांकि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 31 जुलाई 2026 के बाद किसी भी प्रकार की छूट या अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए पात्र कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर अपना विकल्प जमा करना अनिवार्य होगा।

 

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Shruti Jangde

With over 6 years of experience in the media industry, I specialize in news anchoring, copywriting, and digital journalism. I cover a wide range of news, delivering accurate, unbiased, and fact-based reporting. Passionate about bringing the truth to the public, I am committed to ethical journalism and credible storytelling. My goal is to inform, inspire, and make a meaningful impact through responsible reporting.

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