देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में नियमित सुनवाई होगी।
भिलाई नगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय को पराजित किया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन को चुनौती दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान देवेंद्र यादव ने अपने शपथपत्र में आपराधिक मामलों और अन्य आवश्यक जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया। साथ ही उनकी संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
मामले में देवेंद्र यादव की ओर से अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की तथ्यों के आधार पर जांच आवश्यक है, इसलिए इसे शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
अदालत के आदेश के बाद अब चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। आगामी सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद अदालत इस बात पर निर्णय करेगी कि शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोप कितने सही हैं और उनका चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।

