कृषि उपकरणों पर 80% तक अनुदान; 10 लाख के पैकेज पर मिलेंगे 8 लाख, आधुनिक खेती का मिलेगा फायदा

साहिबगंज। किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की परेशानी से राहत ( Subsidy) देने के लिए सरकार कृषि उपकरण बैंक की स्थापना पर 80% तक अनुदान दे रही है। केंद्र प्रायोजित पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना में यह सुविधा दी जा रही है। इसका फायदा स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, एफपीओ, पैक्स समेत अन्य पात्र संस्थाएं उठा सकेंगी।
योजना के तहत एक कृषि उपकरण बैंक के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है। इसमें सरकार की ओर से 80% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को खास फायदा होगा, क्योंकि महंगे ट्रैक्टर और कृषि मशीनें खरीदना उनके लिए मुश्किल होता है। समूह बनाकर किसान इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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14 समूहों को मिलेगा योजना का लाभ
साहिबगंज जिले में योजना के तहत 14 समूहों को कृषि उपकरण बैंक देने ( Subsidy) का लक्ष्य रखा गया है। इनमें टीएसपी और ओएसपी मद में 7-7 समूह शामिल हैं। समूह में कम से कम 10 से 12 सदस्य होना जरूरी है। कम से कम एक सदस्य के पास ट्रैक्टर या एलएमवी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि वाले समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
35 तरह के कृषि यंत्र शामिल
कृषि उपकरण बैंक के पैकेज में करीब 35 प्रकार के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। इनमें ट्रैक्टर, पावर हैरो, क्रॉप रीपर, हाइड्रोलिक ट्रॉली, राइस ट्रांसप्लांटर, पावर वीडर, पावर टिलर, पैडी थ्रेशर, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटावेटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल और सीड ड्रिल समेत कई मशीनें शामिल हैं।
छोटे उपकरण बैंक पर 5 लाख तक सब्सिडी
छोटे कृषि उपकरण बैंक के लिए 6.25 लाख रुपए ( Subsidy) तक के उपकरण पैकेज पर 80% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। वहीं पात्र व्यक्तिगत किसान को 2 लाख रुपए तक के उपकरण पर 1.60 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। मशीनों के इस्तेमाल से जुताई, बुआई और कटाई जैसे काम समय पर होंगे, जिससे खेती में समय और श्रम दोनों की बचत हो सकती है।



